UP Outsourcing Employees Salary Hike News: उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में समय-समय पर कई प्रकार के कदम उठाए जा रहा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य के लाखों संविदा कर्मचारी हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार सभी संविदा कर्मचारियों का वेतन और सुविधाओं को नए सदस्य शुरू किए जाने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन तय किए जाने के साथ-साथ वेतन को अपने समय पर भुगतान करने और आरक्षण के नियमों को पूरी तरह से पालन करने का आदेश दिया गया है। हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के द्वारा आउटडोर सेवा नियम का गठन और न्यूनतम वेतन निर्धारित किए जाने को लेकर बहुत अहम जानकारियां साझा किया गया है। बता दें आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू किया जाने वाला है यह निगम आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा निगरानी व शिकायत को गंभीरता से यहां पर दिखेगा और नियमों को अनदेखा करने वाली एजेंसियों पर इस नए नियम के तहत कड़ी कार्रवाई हो गई।
यह भी पढ़े- यूपी के सभी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, इतना महंगाई भत्ता बढ़ेगा UP Employees DA Hike
यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन हुआ तय
सभी भागों में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार ने न्यूनतम सैलरी निर्धारित कर दिया है। संविदा कर्मचारियों हेतु ₹16000 प्रति महीने का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट बैठक होने के बाद मंत्री अनिल राजभर ने यह पूरी जानकारी साझा कर दिया है और इसके साथ ही वेतन की रकम समय से कर्मचारियों के खाते में भेजे जाने का आदेश जारी कर दिया है।
इन पदों हेतु मिलेगा न्यूनतम ₹25000 का वेतन
एक नया ड्राफ्ट जारी हुआ है और जारी हुई इस नए ड्राफ्ट के आधार पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो सैलरी है उनकी शैक्षणिक योग्यता व उनके पद के आधार पर तय किया गया है। जिसमें प्रथम श्रेणी के कर्मचारी जिसमें लेक्चर प्रोजेक्ट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट तथा अकाउंटेंट आंसर जैसे महत्वपूर्ण पद रहते हैं। जिसके लिए ₹25000 न्यूनतम वेतन है परंतु इन पदों हेतु स्नातक अनिवार्य कर दिया गया है और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों हेतु एक ही जब ₹500 का न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया है और अतिथि श्रेणी को 18000 रुपए तक का वेतन और चौथा श्रेणी के कर्मचारियों को पूरे 15000 रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया गया है।
इन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता और मिलेगा आरक्षण का लाभ
तलाकशुदा व परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं हेतु राज्य सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग तैनाती में वरीयता दिए जाने की तैयारी हैं। सदस्य सरकारी संस्था व विभागों में इस नियम को लागू किए जाने का आदेश घोषित किया गया है। सरकार के माध्यम से यह तय कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग की सभी नई नियुक्तियां हेतु आरक्षण के नियमों का को भी पालन किया जाए एसटी एससी और ओबीसी महिलाओं हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग का पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़े- लगातार तीन दिनों की छुट्टियां घोषित, स्कूल बैंक ऑफिस सभी बंद Public Holidays Good News