उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ऐसे सभी कर्मचारियों को खुशखबरी दी गई है जो कि अभी तो पुरानी पेंशन योजना से वंचित है नई पेंशन प्रणाली सेवा जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े ऐसे सरकार के कार्मिक जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले निकलें विज्ञापनों के आधार पर हुआ था उन सभी को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने हेतु एक और अवसर आ चुका है और यह विकल्प चुने जाने का यह अंतिम मौका होगा ऐसा न करने पर कार्मिक नई पेंशन स्कीम से ही वह जुड़े रहेंगे। राज्य सरकार के माध्यम से ऐसे कार्मिकों हेतु 30 सितंबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना के विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। फैसले से उन सभी कार्मिकों को फायदा होने वाला है जो कि पुरानी पेंशन योजना हेतु पात्र थे हालांकि विकल्प चुनने से वह वंचित हो चुके थे।
पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प चुनने का यह है लास्ट डेट
उत्तर प्रदेश के उन सभी संविदा कर में जो की 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना के विकल्प चुनने का मौका मिल गया है। नियुक्ति प्राधिकरण के स्तर पर आदेश जारी किए जाने की लास्ट डेट 23 नवंबर तथा नेशनल पेंशन स्कीम खाता बंद करने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2026 तय किया गया है। पुरानी पेंशन योजना के विकल्प चुनने का लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 नहीं किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी किए जाने की जो डेट है वह 30 नवंबर 2025 तक किया गया है। एनपीएस खाता बंद करने की जो डेट है वह 28 फरवरी 2026 तय किया गया है।
OPS हेतु अंतिम अवसर नहीं बढ़ाई जाएगी डेट
जारी किए गए नए आदेश के आधार पर ऐसे कार्मिक जो कि पुरानी पेंशन योजना विकल्प चुनने और आदेश जारी करने के अंतिम बार समय सीमा का विस्तार यहां पर किया गया है। यह इन कार्यक्रमों के लिए एक अंतिम मौका रहेगा। विस्तारित समय सीमा के अंदर कार्मिकों के माध्यम से अगर OPS स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प कर्मचारी नहीं चुनते हैं तो ऐसे कार्मिक को नयी पेंशन योजना में रहना पड़ेगा।
कैबिनेट में इस प्रस्ताव को दे दिया मंजूरी
इस प्रस्ताव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। 28 मार्च 2005 से पहले जारी इन नोटिफिकेशन के आधार पर नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने हेतु 28 मार्च 2025 को आदेश जारी किया गया था। जिसमें 31 अक्टूबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना के विकल्प चुनने जाने की व्यवस्था किया गया था। संबंधित नियुक्त प्राधिकारी के माध्यम से कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने से संबंधित आदेश जारी करने हेतु 31 मार्च 2025 का वक्त दिया गया था। हालांकि ऐसे कई कार्मिक थे जो कि इस विकल्प को चुनने से वंचित हुए थे और उन्हें एक और मौका मिल गया है कैबिनेट से स्वीकृति प्रस्ताव के बाद पुरानी पेंशन योजना से वंचित ऐसे कार्मिकों के द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की डेट बढाते हुए 30 सितंबर 2025 तय कर दिया गया है।