OLD Pension Scheme News: उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट ने राहत प्रदान किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुरानी पेंशन योजना हेतु महत्वपूर्ण आदेश दे दिया है। जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को चेतावनी जारी कर दिया है और यह कहा है कि 4 सितंबर तक यह याचिका में पारित आदेश के अनुसार फैसला नहीं लिया जाता है तो उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत के द्वारा नरेश चंद्र वे 36 अन्य के माध्यम से दाखिल अवमानना याचिका के आदेश को पारित किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से शिक्षामित्र से प्राथमिक शिक्षक बने पेटीशनर्स की पुरानी पेंशन की मांग हेतु सख्त रूख अपनाया गया है बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को आदेश भी जारी कर दिया गया है और यह कहा गया है कि 4 सितंबर तक इस आदेश पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है यह कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो उन्हें कोर्ट में पेश होना जरूरी होगा।
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अच्छी खबर
बता दिया जाता है प्रदेश के तत्कालीन सरकार के माध्यम से वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हेतु शिक्षामित्र की तैनाती किया गया था और शिक्षामित्र योजना की शुरूआत किया गया था। जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र के तौर पर तैनातियां हुई थी। जिसमें से हजारों शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के बन चुके हैं। ऐसे शिक्षामित्र जो अप्रैल 2005 से पहले शिक्षामित्र वहां सहायक अध्यापक बन चुके हैं। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का भागीदार माना जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग करें इससे पहले हाई कोर्ट के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना की मांग निर्णय लिए जाने का आदेश पारित किया था। लेकिन विभाग के माध्यम से कोई भी जाने के बाद और याचिका को दाखिल किया गया था। हालांकि उसे पर भी अभी तक कोई निर्णय न लिए जाने के बाद अब हाई कोर्ट के माध्यम से सख्त रूप अपनाया गया और 4 सितंबर तक का वक्त दे दिया गया।
प्राथमिक टीचर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
उत्तर प्रदेश में हजारों इस प्रकार शिक्षक हैं जो कि इस श्रेणी में आ रहे हैं और अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त हुआ हुए थे। वह सभी पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से उनकी मांग न मानने के बाद में प्राथमिक शिक्षकों में हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटाया था और नवंबर 2024 में कोर्ट में शिक्षकों के दावों पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 3 महीने में फैसला लिए जाने का आदेश को पारित किया था। लेकिन इन शिक्षकों का प्रतिवेदन अब तक निर्धारित नहीं हुआ था। जिसको लेकर इन प्राथमिक शिक्षकों द्वारा याचिकाओं को आधारित किया गया था। जिसमें हाई कोर्ट के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 4 सितंबर तक निर्णय लिए जाने को कहा गया है अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें हाई कोर्ट में पेश होना पड़ जाएगा।
शिक्षक कर्मचारी सरकार से लगातार पुरानी पेंशन की मांग
शिक्षक कर्मचारी सरकार के माध्यम से पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं और नई पेंशन स्कीम के विरोध में पुरानी पेंशन योजना की भले की मांग हेतु नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम में देश भर में बड़े आंदोलन की रूपरेखा को निर्धारित कर लिया गया है। जिसमें आंदोलन के कई चरणों की घोषणा हो चुकी है। शिक्षक पुरानी पेंशन योजना व स्कूलों के मर्जर से बच्चों की शिक्षा खतरे सहित विभिन्न प्रकार के मुद्दे हेतु 1 अगस्त को देश के सभी जिला मुख्यालय पर शिक्षा कर्मचारियों और रोड मार्च निकलने वाले हैं और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर भी सभी शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना पहले हेतु इंटरनेट मीडिया पर अपना अभियान चलाएंगे और 25 नंबर को दिल्ली चलो आंदोलन में पेंशनर्सं के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की वह मांग करेंगे ऐसी योजना कर्मचारी व शिक्षक के माध्यम से तय कर लिया गया है।